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Kerala केरला : केरल उच्च न्यायालय ने केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (केईएलएसए) को सरकार के साथ मिलकर दिशा-निर्देश तैयार करने और पशु तथा सरीसृपों के हमलों के पीड़ितों के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति सी एस डायस ने राज्य में इस तरह के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर प्रकाश डाला और इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए व्यापक कानून की अनुपस्थिति पर ध्यान दिलाया। 18 दिसंबर के अपने आदेश में, न्यायालय ने केईएलएसए और राज्य सरकार को 9 जनवरी तक प्रस्तावित उपायों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
यह मामला 2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिरी जगन के नेतृत्व में गठित समिति के कार्यकाल के विस्तार की मांग करने वाली याचिका से उपजा है। समिति का गठन कुत्ते के काटने के पीड़ितों की शिकायतों को संभालने और मुआवजे की सिफारिश करने के लिए किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय अधिकारियों को समिति के आकलन के आधार पर मुआवजा वितरित करने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया।
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SANTOSI TANDI
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