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मंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार के पास इसमें संशोधन या रियायत शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है।
तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने के बावजूद पीछे की सीट पर बच्चे को ले जाने के लिए मोटरसाइकिल चालक पर लगाए गए जुर्माने से छूट देने पर विचार कर रही है। मोटर वाहन विभाग 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को पूर्ण यात्री मानने वाले कानूनों में छूट का अनुरोध कर सकता है।
केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे को ले जाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे मोटरसाइकिल पर माता-पिता के साथ यात्रा करते समय तीसरा यात्री माना जाता है। सरकार ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-सक्षम निगरानी कैमरों के कार्यात्मक होने पर कानून को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। हालांकि, उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने के फैसले के खिलाफ उठे विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने छूट की मांग की है।
परिवहन मंत्री एंटनी राजू ने कहा कि केंद्र सरकार ने कानून में इस तरह से संशोधन किया है कि बच्चों के लिए अपने माता-पिता के साथ दोपहिया वाहनों पर यात्रा करना संभव नहीं है. मंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार के पास इसमें संशोधन या रियायत शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है।
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