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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि मौजूदा केरल वक्फ बोर्ड का गठन कानूनी रूप से सही है या नहीं। यह फैसला तब आया जब राज्य सरकार ने तर्क दिया कि पिछली सरकार द्वारा फरवरी में गठित बोर्ड कानून के अनुसार नहीं बनाया गया था और इसे फिर से गठित किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस वी.एम. श्याम कुमार की डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों को तीन सप्ताह के भीतर अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट चार सप्ताह बाद इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को संशोधित कानून को लागू करने पर विचार करना चाहिए, जिसमें वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। बेंच ने सरकार को निर्देश दिया कि वह बोर्ड के पुनर्गठन के अपने अधिकार को बनाए रखते हुए इस मामले की जांच करे। कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें केरल वक्फ बोर्ड से दो गैर-मुस्लिम सदस्यों और एक शिया सदस्य को बाहर करने को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं में असेंबली ऑफ क्रिश्चियन ट्रस्ट सर्विसेज (ACTS) और बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष शॉन जॉर्ज शामिल हैं। एडवोकेट जनरल जाजू बाबू ने तर्क दिया कि मौजूदा बोर्ड का गठन वक्फ अधिनियम की धारा 14(6) के तहत जरूरी आनुपातिक प्रतिनिधित्व तय किए बिना किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट के ध्यान में लाया गया।
राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को यह भी बताया कि बोर्ड द्वारा दायर अपील के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस पहले के निर्देश को रद्द कर दिया था जिसमें वक्फ बोर्ड के प्रशासन को संयुक्त सचिव की देखरेख में रखने को कहा गया था। डिवीजन बेंच ने कहा कि बोर्ड को केवल नीतिगत फैसलों और बड़े खर्चों (कैपिटल एक्सपेंडिचर) के लिए हाई कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बोर्ड को अर्ध-न्यायिक फैसले लेने से नहीं रोका जाएगा।
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