केरल
हाई कोर्ट ने सीनेट को एक महीने के भीतर सर्च कमेटी में अपना प्रतिनिधि नामित करने का आदेश दिया
Renuka Sahu
9 Dec 2022 6:16 AM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट : keralakaumudi.com
उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि केरल विश्वविद्यालय के लिए एक नया कुलपति खोजने के लिए सीनेट को एक महीने के भीतर सर्च कमेटी में अपने प्रतिनिधि को नामित करना होगा।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि केरल विश्वविद्यालय के लिए एक नया कुलपति खोजने के लिए सीनेट को एक महीने के भीतर सर्च कमेटी में अपने प्रतिनिधि को नामित करना होगा। यदि एक माह के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने सुझाव दिया कि यूजीसी योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्त कर वीसी बनाया जाना चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए।
यदि सीनेट अपना प्रतिनिधि मनोनीत करती है तो राज्यपाल को नई खोज सह चयन समिति बनाकर नई अधिसूचना जारी करनी चाहिए। इसके बाद नए वीसी की नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए। यदि सीनेट को किसी व्यक्ति को नामित करने के लिए और समय चाहिए, तो वे अदालत का रुख कर सकते हैं। एचसी सीनेट के सदस्य एस जयराम द्वारा दी गई याचिका का निपटारा कर रहा था, जिसमें कहा गया है कि यदि सीनेट को प्रतिनिधि नहीं मिल रहा है, तो सीनेट को स्वयं यूजीसी, चांसलर और सीनेट के प्रतिनिधियों को शामिल कर ही तीन सदस्यीय सर्च कमेटी का गठन किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दो सदस्यों के साथ अधिसूचना जारी करने में राज्यपाल की कार्रवाई में कुछ भी गलत नहीं है। इसने कहा कि अधिसूचना अस्थायी थी। सीनेट ने अपने प्रतिनिधि को नामित नहीं करने का रुख अपनाया। इससे मामला बेहद पेचीदा हो गया। कोर्ट ने प्रतिनिधि नामित नहीं कर प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी जताई है। अगर ऐसा होता तो राज्यपाल नई अधिसूचना जारी कर सकते थे।
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