हाथी हत्या मामले में High Court ने मंदिर प्रबंधन समिति की आलोचना की
Kerala केरल: हाथी शिकार मामले में हाईकोर्ट ने पूर्णाथ्रयसा मंदिर प्रबंधन समिति की आलोचना की है। हाईकोर्ट ने हाथी वध के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा जारी मानकों का पालन नहीं करने पर मंदिर प्रबंधन समिति की आलोचना की। हाईकोर्ट ने कहा कि आप यह न सोचें कि धर्म के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं और आपने जो किया है वह गैर जमानती अपराध है। जस्टिस जयशंकर नांबियार, जस्टिस पी. गोपीनाथ की खंडपीठ ने मामले पर विचार किया। कोर्ट ने याद दिलाया कि यह एक उल्लंघन उत्सव को रद्द करने के लिए पर्याप्त होगा।
कोर्ट ने कहा कि उत्सव में आने वाले लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने देवस्वोम बोर्ड के अधिकारी को हलफनामा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी बताया कि हलफनामा संतोषजनक नहीं होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हाथी शिकार के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा मानकों का पालन नहीं करने पर वन विभाग ने मंदिर प्रबंधन समिति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।