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कोच्चि: हाई कोर्ट ने वायलिन वादक बालाभास्कर की मौत के मामले में आगे की जांच के आदेश दिए। बालाभास्कर के पिता की याचिका पर हाई कोर्ट का आदेश आया. अगर कोई साजिश है तो उसका पता लगाया जाना चाहिए.' न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने सीबीआई को दुर्घटना में सोना तस्करी रैकेट की भूमिका की जांच करने और तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया।
25 सितंबर, 2019 को तिरुवनंतपुरम के पास पल्लीपुरम में एक कार दुर्घटना में बालाभास्कर और उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। अदालत ने रहस्यमय परिस्थितियों में वायलिन वादक बालाभास्कर की मौत की आगे की जांच की मांग को लेकर उनके पिता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया। अदालत ने माना है कि इस मामले में सीबीआई की जांच प्रभावी नहीं थी और सोने की तस्करी करने वाले गिरोहों की संलिप्तता की आपराधिक जांच का निर्देश दिया है और यह भी बताया है कि बालाभास्कर की मौत में कोई साजिश थी या नहीं।
अदालत ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा कुछ व्यक्तियों के खिलाफ दिए गए बयानों को खारिज कर दिया गया था और कलाभवन सोबी जॉर्ज द्वारा दिए गए बयान पर अनुचित रूप से अविश्वास किया गया था। सीबीआई ने बालू के ड्राइवर अर्जुन के नारायणन की आपराधिक पृष्ठभूमि या उनके प्रबंधक प्रकाश थम्पी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर ध्यान नहीं दिया।
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Manish Sahu
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