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Kerala केरल: घर में घुसकर नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के मामले में आरोपी को चार साल की कड़ी कैद और 35,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है।
कोडुनगल्लूर फास्ट ट्रैक स्पेशल POCSO कोर्ट की जज वी. विनीता ने मेथला के एलथुरुथ के रहने वाले नेदुमपरम्बिल के विनोद (50) को सज़ा सुनाई। यह घटना मार्च 2024 में हुई थी। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट के.एस. सुलाल ने अभियोजन पक्ष की तरफ से केस लड़ा।
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