Kannur कन्नूर: थालास्सेरी सत्र न्यायालय ने एडीएम नवीन बाबू की आत्महत्या से संबंधित मामले में आरोपी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पी पी दिव्या को जमानत दे दी है। न्यायाधीश के टी निजार अहमद ने शुक्रवार को आदेश सुनाया, जिससे सीपीएम नेता की रिहाई संभव हो गई, जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं। वह वर्तमान में कन्नूर के पल्लीकुन्नू में महिला जेल में बंद हैं। दिव्या के खिलाफ मामला यह है कि एडीएम के विदाई समारोह में उनके भाषण के कारण ही उन्होंने आत्महत्या की। घटना के अगले दिन 15 अक्टूबर को नवीन बाबू ने आत्महत्या कर ली थी। उन पर बीएनएस की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दिव्या ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सीपीएम कन्नूर जिला समिति ने गुरुवार को उन्हें पार्टी के सभी निर्वाचित पदों से हटा दिया। वह पार्टी की कन्नूर जिला समिति की सदस्य थीं। आत्महत्या के राजनीतिक विवाद बनने के तुरंत बाद सीपीएम नेतृत्व ने दिव्या से जिला पंचायत अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को कहा था।