केरल

किशोरी पर यौन उत्पीड़न; व्यक्ति को 47 साल की जेल की सजा

Kavita2
1 Aug 2025 3:07 PM IST
किशोरी पर यौन उत्पीड़न; व्यक्ति को 47 साल की जेल की सजा
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Kerala केरल : 15 साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में 35 वर्षीय व्यक्ति को 47 साल के कठोर कारावास और 1,32,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। नीलांबुर हाई स्पीड पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश के.पी. जॉय ने वझिक्कड़व, मारुथाकादव, कीरिपोट्टी नगर निवासी शाजी उर्फ साजिमोन को यह सजा सुनाई।

दोषी पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास या तीन साल एक महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। 2018 से 2021 तक बच्ची का कई बार यौन उत्पीड़न किया गया। यह मामला वझिक्कड़व के तत्कालीन उपनिरीक्षक थॉमस कुट्टी जोसेफ ने दर्ज किया था।

वझिक्कड़व के तत्कालीन उपनिरीक्षक पी. अब्दुल बशीर और उपनिरीक्षक के. राजीव कुमार ने आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट सैम के. फ्रांसिस उपस्थित हुए। 21 गवाहों से पूछताछ की गई और 24 गवाह पेश किए गए। अभियोजन संपर्क विंग की वरिष्ठ सिविल पुलिस अधिकारी पी.सी. शीबा ने अभियोजन पक्ष की सहायता की। आरोपी को तवानूर जेल भेज दिया गया।

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