केरल
टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी वीसी की नियुक्ति: रोक हटाने के लिए कुलाधिपति सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
Rounak Dey
15 Dec 2022 10:22 AM GMT
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सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी को बर्खास्त कर दिया था।
तिरुवनंतपुरम : एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति पर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे. वीसी चयन समिति में अपने प्रतिनिधि को शामिल करने पर लगी रोक को हटाने के लिए कुलाधिपति शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं।
वह चयन समिति पर भी स्पष्टीकरण मांगेंगे क्योंकि विश्वविद्यालय के नियम, यूजीसी के नियम और अदालत के आदेश के बीच विरोधाभास हैं। यूजीसी के निर्देशानुसार समिति में निकाय का एक प्रतिनिधि शामिल किया जाना चाहिए।
हालाँकि, विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार, समिति में विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और मुख्य सचिव के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। उच्च न्यायालय ने समिति में कुलाधिपति के प्रतिनिधि को शामिल करने के एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी थी।
कुलाधिपति द्वारा नियुक्त समिति में उनके प्रतिनिधि को शामिल न करने की बात राजभवन अनौचित्यपूर्ण बतायेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी को बर्खास्त कर दिया था।
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Rounak Dey
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