
KOCHI: केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन नागरेश ने शुक्रवार को निलंबित केरल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका में “भारत माता” को “भगवा झंडा थामे एक महिला” बताए जाने पर नाराजगी व्यक्त की।
राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर द्वारा भाग लेने वाले 25 जून के कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने के लिए प्रभारी कुलपति ने रजिस्ट्रार के एस अनिल कुमार को निलंबित कर दिया। उन्होंने अनुमति वापस लेने का कारण सीनेट हॉल, तिरुवनंतपुरम में मंच पर भगवा झंडा लिए “भारत माता” की विवादास्पद छवि प्रदर्शित करना बताया था।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नागरेश ने पूछा कि कार्यक्रम स्थल पर कौन सी भड़काऊ धार्मिक छवि प्रदर्शित की गई थी। तब याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि भगवा झंडा पकड़े एक महिला की तस्वीर थी। अदालत ने कहा कि यह "दुर्भाग्यपूर्ण" है कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में "भारत माता" को "एक महिला की तस्वीर" के रूप में संदर्भित किया, जिसमें वह भगवा ध्वज थामे हुए मंच के बीचों-बीच एक बहुत ही प्रमुख स्थान पर रखी गई थी, और उस पर माला भी चढ़ाई गई थी तथा मेज पर फूल भी रखे गए थे।" हालांकि याचिकाकर्ता ने कुलपति के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश मांगा, लेकिन अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया और मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया।





