
Kerala केरल: केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी को झटका देते हुए, केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को उनके खिलाफ एक चुनाव याचिका को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि उन्हें इस मामले में ट्रायल का सामना करना होगा। जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने गोपी की अर्जी खारिज कर दी, जिसमें चुनाव याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया गया था।
डिटेल्ड ऑर्डर का इंतज़ार है।
केंद्रीय पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और टूरिज्म राज्य मंत्री के खिलाफ चुनाव याचिका त्रिशूर के रहने वाले बिनॉय ए एस ने दायर की थी, जो ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के नेता हैं। अपनी याचिका में, बिनॉय ने आरोप लगाया है कि गोपी, जो 2024 में त्रिशूर लोकसभा सीट से जीते थे, अपने चुनाव अभियान के दौरान धार्मिक प्रतीकों के गलत इस्तेमाल सहित "भ्रष्ट कामों" में शामिल थे।
गोपी, जो एक एक्टर भी हैं, ने केरल में सात दशकों से ज़्यादा लंबे राजनीतिक सूखे को खत्म करके BJP के लिए ऐतिहासिक जीत की कहानी लिखी थी।
उन्होंने त्रिशूर लोकसभा सीट 74,686 से ज़्यादा वोटों की भारी बढ़त के साथ जीती थी।





