केरल
सुप्रीम कोर्ट सख्त: नितिन राज मौत मामले में डॉ. राम की जमानत अर्जी नामंजूर
Tara Tandi
13 July 2026 3:44 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंजारकंडी डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट नितिन राज के सुसाइड केस में आरोपी डॉ. एम.के. राम की एंटीसिपेटरी बेल अर्जी खारिज कर दी। जज विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने उनकी बेल अर्जी खारिज कर दी।
कोर्ट ने डॉ. राम की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने राम के वकील से पूछा कि क्या टीचरों को स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए? कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या उन्होंने इस बारे में सोचा है कि जब स्टूडेंट्स को उनके क्लासमेट्स के सामने बेइज्जत किया जाएगा तो उनकी मेंटल हालत कैसी होगी। कोर्ट ने इस घटना को बेरहम और अमानवीय बताया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जो टीचर ऐसा करते हैं, उन्हें इसके नतीजे समझने चाहिए। हालांकि, राम की तरफ से पेश हुए वकील ने दलील दी कि कोई जातिगत गाली नहीं थी और इसका कोई सबूत भी नहीं है। बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि प्रोफेसर को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन्होंने सबक सीख लिया है। हालांकि, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डॉ. राम तीन महीने से फरार हैं।
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