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New Delhi/Kochi नई दिल्ली/कोच्चि : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मंदिर उत्सवों में हाथियों के इस्तेमाल पर केरल हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर रोक लगा दी। तिरुवंबाडी और परमेक्कावु देवस्वोम के मंदिर ट्रस्टों ने त्रिशूर पूरम में हाथियों के प्रबंधन पर केरल हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने का आदेश जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और एन.के. सिंह की बेंच ने दिया।
बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि हाईकोर्ट के निर्देश "अव्यावहारिक" थे और पूछा कि वह नियम बनाने वाले प्राधिकरण को प्रतिस्थापित करके नियम कैसे बना सकता है। केरल में "सभी त्यौहारों की जननी" के रूप में विख्यात, त्रिशूर पूरम की शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में तत्कालीन कोच्चि राज्य के महाराजा सक्थन थंपुरन ने की थी।
पूरम उत्सव का सबसे उत्सुकता से देखा जाने वाला कार्यक्रम हाथियों की परेड है - जिसमें 50 से अधिक जंबो शामिल होते हैं, इसके अलावा पटाखे भी जलाए जाते हैं, जो दोपहर में शुरू होता है और अगले दिन सुबह तक चलता है।
सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अब से, त्यौहार आयोजकों को त्यौहार से कम से कम एक महीने पहले संबंधित अधिकारियों के समक्ष सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि हाथियों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच सार्वजनिक सड़कों पर नहीं घुमाया जाना चाहिए और उन्हें रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच नहीं ले जाया जाना चाहिए। इसने यह भी अनिवार्य किया कि हाथियों को 24 घंटे की निरंतर अवधि के दौरान कम से कम आठ घंटे आराम मिलना चाहिए।
दोनों मंदिर निकायों द्वारा अधिवक्ता एम.आर. अभिलाष के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील में कहा गया है कि हाथियों के बीच न्यूनतम 3 मीटर की दूरी रखने संबंधी "स्थानिक प्रतिबंध" ऐतिहासिक उत्सव को बाधित करता है, क्योंकि हज़ार साल पुराना स्थल, वडक्कुनाथन मंदिर, जो त्रिशूर पूरम का अभिन्न अंग है, ऐसी बाधाओं को समायोजित नहीं कर सकता। इसमें कहा गया है, "यह स्थल, अपने पारंपरिक लेआउट के साथ, सदियों से पूरम का केंद्र रहा है और केरल उच्च न्यायालय का निर्देश ऐतिहासिक और यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त परंपरा के महत्व की अवहेलना करता है।"
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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