केरल

मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के खिलाफ CBI जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

Tulsi Rao
1 May 2025 9:59 AM IST
मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के खिलाफ CBI जांच के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई
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पूर्व आईएएस अधिकारी और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के मुख्य प्रधान सचिव के एम अब्राहम को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सीबीआई को आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति मनमोहन सहित शीर्ष अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, "हम केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हैं।" अब्राहम द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने सीबीआई, केरल सरकार और शिकायतकर्ता - कार्यकर्ता जोमन पुथेनपुरकल को भी नोटिस जारी किया। अब्राहम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने शीर्ष अदालत को बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 17ए के तहत अनिवार्य मंजूरी के बिना प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने पुथेनपुरकल की याचिका पर गौर करने के बाद सीबीआई को अब्राहम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट पुथेनपुरकल की इस दलील से संतुष्ट था कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में अब्राहम की कथित भूमिका की जांच होनी चाहिए।

अब्राहम के खिलाफ सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि वह कैबिनेट रैंक के पद पर थे और राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच से जनता का विश्वास नहीं बढ़ेगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "इसलिए सीबीआई जांच जरूरी है।"

एचसी ने कहा कि सतर्कता अधिकारियों ने अब्राहम की संपत्ति की प्रारंभिक जांच करते समय उसे बचाने के इरादे से जानबूझकर उसकी संपत्ति का मूल्य कम कर दिया था।

केरल हाईकोर्ट द्वारा पुथेनपुरकल की याचिका पर आदेश पारित करने से पहले तिरुवनंतपुरम की एक विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए अब्राहम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की सतर्कता जांच के लिए निर्देश देने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

इससे पुथेनपुरकल को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उच्च न्यायालय द्वारा अब्राहम के खिलाफ सीबीआई जांच का निर्देश देने के बाद, पूर्व आईएएस अधिकारी ने इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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