केरल
सुप्रीम कोर्ट ने केएम अब्राहम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI जांच पर रोक लगाई
Mohammed Raziq
30 April 2025 3:54 PM IST

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Thiruvananthapuram/New Delhi तिरुवनंतपुरम/नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव केएम अब्राहम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को केरल उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगा दी। अब्राहम द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर यह निर्णय आया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया और सीबीआई, राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता जोमन पुथेनपुरकल को नोटिस जारी किए। अब्राहम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने तर्क दिया
कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 17ए के तहत मंजूरी के बिना प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती। केरल उच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल को सीबीआई को निर्देश जारी किया। कार्यकर्ता जोमन पुथेनपुरकल ने अपनी याचिका में सतर्कता न्यायालय के 2017 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मामले में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया गया था। सतर्कता न्यायालय द्वारा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने के फैसले को दरकिनार करते हुए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए। आरोप है कि वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए अब्राहम ने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। अब्राहम केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) के सीईओ भी हैं।
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