केरल

सुप्रीम कोर्ट ने पीडीपी अध्यक्ष मदनी को एक महीने के लिए केरल जाने के लिए जमानत दे दी

Neha Dani
18 April 2023 9:02 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने पीडीपी अध्यक्ष मदनी को एक महीने के लिए केरल जाने के लिए जमानत दे दी
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मदनी 1998 में कोयम्बटूर बम विस्फोटों में भी आरोपी थे और नौ साल से अधिक समय तक जेल में रहे। बाद में, उन्हें उस मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2008 के बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपी पीडीपी (पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी) के अध्यक्ष अब्दुल नासिर मदनी को जमानत दे दी।
कर्नाटक सरकार ने शीर्ष अदालत से विवादित नेता को जमानत नहीं देने के लिए कहा था, जिसमें दावा किया गया था कि वह 'आदतन अपराधी' है।
हालांकि मदनी को कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ एक महीने की छूट दी है. जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने मदनी से कहा है कि उनके परिवहन के दौरान कर्नाटक पुलिस द्वारा खर्च किए जाने वाले खर्च वहन करें।
मदनी ने आयुर्वेदिक इलाज के लिए जमानत मांगी थी। कर्नाटक आतंकवाद विरोधी प्रकोष्ठ ने मदनी की जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि उसका गवाहों को प्रभावित करने का इतिहास रहा है और वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
मदनी के वकीलों, कपिल सिब्बल और हारिस बीरन ने तर्क दिया था कि वह पहले ही 12 साल जेल में और 8 साल सशर्त जमानत पर काट चुका है। इसके अलावा, वकीलों ने तर्क दिया कि मदनी की स्वास्थ्य स्थिति खराब हो गई थी और उन्हें स्मृति हानि हुई थी।
मदनी 1998 में कोयम्बटूर बम विस्फोटों में भी आरोपी थे और नौ साल से अधिक समय तक जेल में रहे। बाद में, उन्हें उस मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।
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