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विश्वनाथ सिन्हा द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है।
तिरुवनंतपुरम: वित्तीय वर्ष के अंत के मद्देनजर, सरकार ने सभी विभागों के प्रमुखों और आहरण और संवितरण अधिकारियों को 29 मार्च को शाम 5 बजे तक कोषागारों में बिल और चेक पेश करने के लिए कहा है। निर्धारित समय सीमा के बाद प्रस्तुत कोई भी खजाना उपकरण नहीं होगा अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) विश्वनाथ सिन्हा द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है।
हालांकि, यह समय सीमा 31 मार्च तक स्वीकार किए जाने वाले चालान प्रेषण पर लागू नहीं होगी।
वित्त सचिव के आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंत में बड़े पैमाने पर बिल, चेक और चालान जमा करने से उनकी ठीक से जांच करने और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले काम पूरा करने में कठिनाई होगी।
आदेश में नियंत्रक अधिकारियों को मौजूदा बजट प्रावधानों में से उपनियंत्रक अधिकारियों को दिये गये आवंटन पत्रों की प्रति 25 मार्च शाम 5 बजे तक कोषागारों में जमा कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है। 28 मार्च के बाद कोषागारों में प्रस्तुत स्वायत्त निकायों एवं स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के बिलों को कोषागार कतार प्रणाली में स्थानांतरित किया जायेगा।
कोषागार ऐसे बिलों को टोकन देने वाले क्रम और प्राप्ति के समय के साथ स्वीकार करेंगे। ऐसे बिलों का सम्मान करने की प्राथमिकता केवल जारी किए गए टोकन के आदेश के आधार पर होगी। टोकन के साथ स्वीकार किए गए बिलों की संख्या जो चालू वित्तीय वर्ष में पारित नहीं हुई है, अगले वित्तीय वर्ष के बाद के दिनों में टोकन के अनुसार प्राथमिकता के साथ समाशोधित की जाएगी।
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Triveni
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