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नियम के अनुसार राज्य सरकार की आचार संहिता के खिलाफ है।
तिरुवनंतपुरम: सोशल मीडिया में सक्रिय रूप से शामिल कर्मचारियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि उन्हें अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने से बचना चाहिए. यह आदेश गृह विभाग ने 3 फरवरी को जारी किया था।
आदेश के अनुसार यूट्यूब चैनल शुरू करना 1960 में बनाए गए नियम के अनुसार राज्य सरकार की आचार संहिता के खिलाफ है।
नया आदेश एक फायर फाइटर के YouTube चैनल को शुरू करने की अनुमति मांगने के आवेदन को खारिज करने के बाद आया है। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर एक वीडियो या लेख पोस्ट करने को व्यक्तित्व और रचनात्मक स्वतंत्रता का कार्य माना जा सकता है।
लेकिन अगर चैनल को एक निश्चित संख्या से अधिक लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो वीडियो अपलोड करने वाले पैसे कमा सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि इसे केरल सरकार के कर्मचारी आचरण नियम, 1960 का उल्लंघन माना जा सकता है। जिन लोगों ने पहले ही चैनल शुरू कर दिए हैं, उन्हें अपने खाते बंद करने के लिए कहा जाएगा।
जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।
CREDIT NEWS: newindianexpress
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