केरल

सिल्वर लाइन, भूमि लेनदेन पर कोई प्रतिबंध नहीं मंत्री कहते हैं

Renuka Sahu
9 Dec 2022 6:11 AM GMT
Silver Line, no restrictions on land transactions says minister
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न्यूज़ क्रेडिट : keralakaumudi.com

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मंत्री के राजन ने विधान सभा में कहा कि सरकार या के-रेल का सिल्वर लाइन परियोजना के लिए चिह्नित संपत्ति पर कोई दावा नहीं है। इसलिए उस जमीन के मालिक कोई भी लेन-देन करने के लिए स्वतंत्र हैं। भूमि सौंपने, गिरवी रखने या भूमि कर चुकाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अधिसूचना जारी होने पर ही लेन-देन पर प्रतिबंध होगा। बाकी सब अफवाहें हैं।

अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4(1) के तहत केवल सामाजिक प्रभाव अध्ययन करने के लिए जारी की गई थी। विशेषज्ञ समूह और सरकार द्वारा इस अध्ययन को स्वीकार किए जाने के बाद ही परियोजना आगे बढ़ेगी। अधिनियम में इसका उल्लेख है। भूमि का अधिग्रहण शुरू करने के लिए रेलवे बोर्ड और केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत है।मंत्री ने कहा कि सरकार ने जिला कलेक्टरों, पंजीकरण आईजी और सहकारी रजिस्ट्रार को पहले ही सूचित कर दिया है कि जमीन के लेन-देन में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उक्त भूमि जब एल्धोज कुन्नाप्पिल्ली ने पूछा कि जब केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली तो सर्वेक्षण के पत्थर क्यों रखे गए, मंत्री ने जवाब दिया कि सामाजिक प्रभाव का अध्ययन केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमति देने के बाद किया गया था।
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