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Kerala तिरुवनंतपुरम : केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें दिवंगत माकपा विधायक के.के. रामचंद्रन नायर के बेटे को सरकारी नौकरी देने के राज्य कैबिनेट के फैसले को रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट का फैसला 2021 में आया और विजयन सरकार ने फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सोमवार को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने उसकी याचिका खारिज कर दी।
सिर्फ तब राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने नायर के बेटे आर. प्रशांत को 2018 से हाई कोर्ट के आदेश तक लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के तौर पर मिले वेतन और लाभों को वापस करने पर जोर नहीं दिया।
प्रशांत को 2018 में उनके पिता के निधन के तुरंत बाद नौकरी दी गई थी और इसके कारण कई क्षेत्रों से भारी आलोचना हुई थी। पलक्कड़ के एक याचिकाकर्ता अशोक कुमार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और 2021 में, इसने फैसला सुनाया कि एक विधायक सरकारी कर्मचारी नहीं है क्योंकि उनका निर्वाचित कार्यकाल केवल पाँच वर्ष का होता है। इसलिए, इसने माना कि सेवाकाल के दौरान मृत्यु के समय सरकारी नौकरी लागू नहीं होती है और नियुक्ति को रद्द कर दिया। तब उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि नियुक्ति एक गलत मिसाल कायम करेगी और राज्य सरकार को पंचायत अध्यक्ष से लेकर विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्तियों के बच्चों को नियुक्तियाँ देने की खुली छूट देगी।
यह माना गया कि सरकार के फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और अगर इसे बरकरार रखा जाता है, तो यह समानता और कानूनों के समान संरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर देगा, जिससे योग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने के लिए बाहर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन विजयन सरकार ने जल्द ही शीर्ष अदालत में अपील याचिका दायर की, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली।
पहली बार विधायक बने नायर 2016 के विधानसभा चुनावों में चेंगानूर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे, लेकिन 2018 में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनका निधन हो गया। उनके बेटे को सरकारी नौकरी देने की बात विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह उठी, लेकिन विजयन अपने फैसले पर अड़े रहे।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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