केरल

शिपिंग कंपनी ने केरल उच्च न्यायालय को मुआवजा राशि जमा करने में असमर्थता की जानकारी दी

Tulsi Rao
11 July 2025 1:05 PM IST
शिपिंग कंपनी ने केरल उच्च न्यायालय को मुआवजा राशि जमा करने में असमर्थता की जानकारी दी
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कोच्चि: एमएससी एल्सा 3 दुर्घटना मामले में शामिल शिपिंग कंपनी, मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (एमएससी) ने उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह केरल सरकार द्वारा मांगी गई मुआवज़ा राशि जमा करने में असमर्थ है। कंपनी ने यह दलील तब दी जब राज्य सरकार द्वारा दायर एडमिरल्टी मुक़दमे में शिपिंग कंपनी से 9,531 करोड़ रुपये के मुआवज़े की मांग की गई थी।

कंपनी ने दावा किया कि एकमात्र पर्यावरणीय मुद्दा समुद्र तट पर बहकर आने वाला प्लास्टिक कचरा है। कंपनी के वकील ने दलील दी कि राज्य सरकार के कहने पर दायर किया गया मुक़दमा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जहाज़ प्रादेशिक जलक्षेत्र में नहीं है।

वकील ने यह भी कहा कि जहाज़ एमएससी एल्सा III की दुर्घटना के कारण किसी भी प्रकार के तेल प्रदूषण की कोई रिपोर्ट नहीं है।

जहाज मालिक ने कहा कि समुद्र में एक समुद्री मील के दायरे में फैली तेल की चमक को पूरी तरह से हटा दिया गया था और दावा, यदि स्वीकार्य भी है, तो सहायक दस्तावेज़ों के अभाव में अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है।

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