केरल

MEA के बयान पर शशि थरूर की सलाह: नागरिकता कानून में संशोधन करे सरकार

Tara Tandi
26 Jun 2026 1:24 PM IST
MEA के बयान पर शशि थरूर की सलाह: नागरिकता कानून में संशोधन करे सरकार
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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को भारतीय पासपोर्ट की कानूनी स्थिति को लेकर चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए कानूनों में बदलाव की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि पासपोर्ट और आधार कार्ड, दोनों को ही भारतीय नागरिकता का पक्का सबूत माना जाना चाहिए, जब तक कि सरकार उन्हें रद्द या वापस न ले ले।
पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा का दस्तावेज़ है और नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है, थरूर ने कहा कि सरकार का यह स्पष्टीकरण, भले ही पासपोर्ट अधिनियम, 1967 पर आधारित हो, लेकिन इससे लोगों में
काफी भ्रम पैदा हुआ है
उन्होंने कहा कि हालांकि अधिनियम की धारा 20 जनहित में असाधारण परिस्थितियों में गैर-नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देती है, लेकिन आम नागरिक के लिए यह अंतर कोई मायने नहीं रखता क्योंकि पासपोर्ट कड़े पुलिस वेरिफिकेशन और दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ही जारी किए जाते हैं।
थरूर ने कहा, "दशकों से पासपोर्ट को पहचान का सबसे भरोसेमंद सबूत माना जाता रहा है।" उन्होंने सवाल किया कि इतनी कड़ी जांच-पड़ताल के बाद जारी किए गए दस्तावेज़ को नागरिकता के सबूत के तौर पर अपर्याप्त कैसे घोषित किया जा सकता है।
उन्होंने पूछा, "अगर पासपोर्ट देश की नागरिकता साबित नहीं करता, तो फिर क्या करता है?"
तिरुवनंतपुरम के सांसद ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आधार कार्ड केवल पहचान और निवास का सबूत है, नागरिकता का नहीं।
उन्होंने तर्क दिया कि इन दोनों बातों को मिलाकर देखें तो लाखों भारतीयों के पास सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेज़ तो हैं, लेकिन उन्हें कानूनी तौर पर राष्ट्रीयता का पक्का सबूत नहीं माना जाता।
इस अजीब कानूनी विरोधाभास को सुलझाने के लिए, थरूर ने कानूनी ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव दिया ताकि पासपोर्ट और आधार, दोनों को नागरिकता के वैध सबूत के तौर पर मान्यता दी जा सके।
यह मानते हुए कि आधार अभी राष्ट्रीयता के बजाय निवास के आधार पर जारी किया जाता है, उन्होंने सुझाव दिया कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) गैर-नागरिक निवासियों के लिए दिखने में अलग आधार कार्ड जारी करे।
उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी व्यवस्था से नागरिकों और गैर-नागरिकों के बीच स्पष्ट अंतर हो जाएगा, घरेलू वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, वोटर लिस्ट में सुधार जैसी प्रक्रियाओं के दौरान सरकारी कामकाज से जुड़े विवाद कम होंगे और हर भारतीय को अपनी नागरिकता की स्थिति के बारे में कानूनी निश्चितता मिलेगी।
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