केरल

गंभीर आरोपों वाले यौन उत्पीड़न के मामलों को रद्द नहीं किया जा सकता: HC

Usha dhiwar
14 Dec 2024 6:45 AM GMT
गंभीर आरोपों वाले यौन उत्पीड़न के मामलों को रद्द नहीं किया जा सकता: HC
x

Kerala केरल: हाईकोर्ट ने कहा है कि गंभीर आरोपों वाले यौन उत्पीड़न के मामलों को खारिज नहीं किया जा सकता। सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया कि पीड़िता के जीवित रहने पर भी मामला खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह स्पष्टीकरण बेटी की शिकायत पर पिता के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए दिया। कोर्ट ने पाया कि नाबालिग बेटी की शिकायत गंभीर है। बेटी ने स्कूल में काउंसलिंग के दौरान बताया कि उसके पिता ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। आरोपी ने दलील दी कि बेटी और उसकी मां के बयान झूठे हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोप गंभीर होने के कारण मामला खारिज नहीं किया जा सकता और उसे मुकदमे का सामना करना चाहिए।

Next Story