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Kerala केरल: कुन्नमकुलम POCSO कोर्ट ने एक प्राइवेट बस में सफर कर रही लड़की के साथ सेक्शुअल असॉल्ट के मामले में आरोपी को पांच साल की सज़ा और 45,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। POCSO कोर्ट के जज एस. लिशा ने पुन्नयुरकुलम के चेम्मनूर सब-डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले सुधाकरन (54) को सज़ा सुनाई। यह घटना 24 अगस्त, 2024 को शाम करीब 4 बजे हुई। वडक्केकड़ पुलिस स्टेशन में रोशिनी अथिजेविता का बयान दर्ज किया गया। सब-इंस्पेक्टर के.बी. जलील ने केस रजिस्टर किया।
इंस्पेक्टर के.पी. आनंद ने जांच पूरी की और चार्जशीट पेश की। प्रॉसिक्यूशन की तरफ से एडवोकेट के.एस. बिनॉय और एडवोकेट टी.वी. चित्रा पेश हुए। प्रॉसिक्यूशन की मदद एक महिला CPO, मिनिमोल ने की।
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