तिरुवनंतपुरम: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, तिरुवनंतपुरम ने मानसिक रूप से बीमार मां से मारपीट करने और उसकी नौ साल की बेटी का यौन शोषण करने के आरोप में एक व्यक्ति को 30 साल कैद की सजा सुनाई है और उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश आर रेखा ने फैसला सुनाया कि अगर एटिंगल का 56 वर्षीय अपराधी राजू जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके कारावास में अतिरिक्त आठ महीने जोड़े जाएंगे।
घटना जून 2020 की है जब लड़की, जो उस समय पांचवीं कक्षा में पढ़ रही थी, छुट्टियों के दौरान घर आई थी। घटना वाले दिन वह व्यक्ति सुबह 10 बजे घर में घुस आया और मां के साथ मारपीट की. उस समय अंदर मौजूद लड़की और उसका छोटा भाई शोर सुनकर बाहर आ गए। राजू ने लड़की के भाई को भगाकर उसके साथ दुराचार किया। उसने बच्ची को दुष्कर्म के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
बाद में शाम को, अपराधी फिर से घर आया और लड़की का फिर से यौन शोषण करने का प्रयास किया। लेकिन मां और बच्चों ने पत्थर मारकर उसे भगा दिया.
विशेष लोक अभियोजक आर एस विजय मोहनन और वकील अखिलेश आर वाई अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित हुए।