
Kerala केरल : सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति को 37 साल कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। नीलांबुर हाई स्पीड स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज केपी जॉय ने मेलत्तूर निवासी अरिम्ब्रा सुकुमारन के खिलाफ यह सजा सुनाई।
जुर्माना दुष्कर्म की शिकार बच्ची को देना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसे 14 महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। जिस घटना ने मामले को जन्म दिया वह 2 मार्च 2020 को हुई थी। उसके मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखकर उसका यौन शोषण किया गया था। एडक्कारा पुलिस द्वारा दर्ज मामले की जांच तत्कालीन इंस्पेक्टर मनोज परयट्टा और सब-इंस्पेक्टर अमीराली ने की और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट सैम के. फ्रांसिस पेश हुए। अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों की जांच की और 27 गवाह पेश किए आरोपी को तवानूर जेल में रखा गया है।





