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उसे स्पष्टीकरण देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से बोर्ड और बैनर लगाने के मामले में राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई और उद्योग सचिव से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने की मांग की.
उच्च न्यायालय ने कहा कि इस अदालत द्वारा दिखाए गए धैर्य से अधिक समभाव और धैर्य नहीं हो सकता है।
हाई कोर्ट ने उद्योग विभाग के सचिव को बुधवार दोपहर 1:45 बजे से पहले एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया, जब अदालत मामले पर फिर से विचार करेगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सचिव के ऐसा करने में विफल रहने पर, उसे स्पष्टीकरण देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए।
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