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Kerala केरल : 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में प्रत्येक व्यक्ति को सात साल सश्रम कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इरिंगलकुड्डा हाई स्पीड स्पेशल कोर्ट के जज विविजा सेथुमोहन ने कोडकारा निवासी शिवन (54) को सजा सुनाई। जिस घटना के कारण यह मामला सामने आया वह 9 दिसंबर 2020 को हुई थी। मुकदमे के दौरान एक अन्य पॉक्सो मामले में गायब हुए आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था। अदालत की प्रतिक्रिया में कहा गया है कि न केवल जुर्माने की राशि बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी, बल्कि वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ितों को उचित मुआवजा प्रदान करने का निर्देश भी देगी।
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