केरल
सरकार को झटका; हाई कोर्ट ने पुलिस एसोसिएशन को पुनर्गठित करने के आदेश पर रोक लगाई
Tara Tandi
31 July 2026 10:15 AM IST

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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने राज्य में पुलिस एसोसिएशन की मेंबरशिप का तरीका बदलने और उन्हें फिर से संगठित करने के केरल सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने एड-हॉक कमेटी को भी अगले आदेश तक काम करने से रोक दिया है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने केरल पुलिस एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया।
कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और राज्य सरकार, गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और राज्य पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किए। कोर्ट ने पाया कि गृह विभाग के आदेश में पुलिस एसोसिएशन को फिर से संगठित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए गए थे। सरकार ने केरल पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन, केरल पुलिस एसोसिएशन और केरल सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटियों को भंग कर दिया था। सरकार ने सिविल पुलिस ऑफिसर से लेकर SI ग्रेड तक के कर्मचारियों को शामिल करके केरल पुलिस एसोसिएशन और SI से लेकर SP तक के अधिकारियों को शामिल करके केरल सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन को फिर से संगठित करने का प्रस्ताव दिया था। आदेश में यह भी कहा गया था कि 30 सितंबर तक नई एग्जीक्यूटिव कमेटियां बनाई जाएं और तब तक एड-हॉक कमेटियां काम करें। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कमेटियों की जगह एड-हॉक कमेटियां लाना नियमों के खिलाफ है। हाई कोर्ट इस मामले पर 6 अगस्त को फिर से सुनवाई करेगा। सरकार के लिए झटका: गोविंदन
इस बीच, CPM के राज्य सचिव एम. वी. गोविंदन ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश UDF सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के जरिए तबादले किए जा रहे हैं और दावा किया कि इस पुनर्गठन का मकसद पुलिस एसोसिएशन को कांग्रेस के नियंत्रण में लाना था।
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