केरल

पिनाराई विजयन को झटका, FIR पर कोर्ट सख्त

Tara Tandi
14 Oct 2026 10:57 AM IST
पिनाराई विजयन को झटका, FIR पर कोर्ट सख्त
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कोच्चि: हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने CMRL-एक्जालॉजिक डील मामले में FIR दर्ज करने के सिंगल-बेंच के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आदेश पर तुरंत रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन की स्पेशल लीव पिटीशन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने सिंगल-बेंच के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। विजयन ने स्पेशल लीव पिटीशन के ज़रिए डिवीज़न बेंच का रुख किया क्योंकि वे सिंगल-बेंच द्वारा विचार की गई याचिका में पक्षकार नहीं थे।
सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने शुरुआती जांच (प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी) कराने के फैसले का बचाव किया। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि जांच का आदेश इसलिए दिया गया था क्योंकि शुरुआती चरण में केस दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। सरकार ने तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केवल कुछ डायरी एंट्रीज़ सौंपी थीं और गवाहों के बयान या अन्य दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए थे। एडवोकेट जनरल ने कहा कि शुरुआती जांच के पक्ष में सरकार का रुख वही है और कोर्ट के निर्देशानुसार FIR दर्ज कर ली गई है। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता के.एम. शाहजहाँ असली याचिकाकर्ता नहीं हैं। हालाँकि, ED ने पिनाराई विजयन की याचिका का विरोध किया। उसने सवाल उठाया कि आरोपी सिंगल-बेंच द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील कैसे कर सकता है। इस बीच, कोर्ट ने पूछा कि पिनाराई विजयन के खिलाफ FIR दर्ज करने में क्या गलत था। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या सिंगल-बेंच के आदेश के बिना भी FIR दर्ज नहीं की जा सकती थी।
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