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Kerala केरला: केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल से जुड़े हाथीदांत मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हाथीदांत स्वामित्व प्रमाणपत्रों को अवैध और लागू न करने योग्य बताया है, जो अभिनेता द्वारा हाथीदांत संग्रह को वैध बनाते हैं। न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति जोबिन सेबेस्टियन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। इस फैसले के साथ ही मोहनलाल हाथीदांत मामले ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है।
न्यायालय ने हाल ही में जनवरी और अप्रैल 2016 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा मोहनलाल को जारी किए गए स्वामित्व प्रमाणपत्रों और उनसे संबंधित सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन आदेशों को जारी करते समय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रक्रियात्मक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, खासकर अनिवार्य राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई। इस कारण, न्यायालय ने कहा कि सरकारी आदेश शुरू से ही अमान्य थे। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार कानूनी प्रावधानों और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 44 के तहत सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद एक नई अधिसूचना जारी करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी ओर, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसका निर्णय इस मुद्दे पर अभिनेता के खिलाफ पहले से लंबित आपराधिक मामले की सुनवाई में बाधा नहीं डालता है। पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी कि प्रमाण पत्र कैसे जारी किए गए, क्योंकि ऐसा करने से आपराधिक मामले की सुनवाई प्रभावित होगी।
2012 में, जब आयकर अधिकारियों ने मोहनलाल के आवास की तलाशी ली, तो उन्हें हाथी के दो जोड़े दाँत मिले। वन विभाग ने उनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत हाथी के दाँतों के लिए उचित परमिट न होने का मामला दर्ज किया था। बाद में, सरकारी आदेशों के आधार पर उन्हें स्वामित्व के कागजात दिए गए, और उन्हें चुनौती देते हुए जनहित याचिकाएँ (पीआईएल) दायर की गईं। इन्हीं मामलों पर हाल ही में उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।
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