केरल
सरकार को झटका; HC ने नव केरल सर्वे को रद्द किया, इसे गैर-कानूनी बताया
Tara Tandi
17 Feb 2026 5:01 PM IST

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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा किए जा रहे न्यू केरल सर्वे को रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई इस आधार पर की गई कि सर्वे गैर-कानूनी था और इसके लिए कोई फाइनेंशियल मंजूरी नहीं थी। कोर्ट ने पाया कि सर्वे के लिए बजट में कोई आवंटन नहीं था। यह आदेश चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने दिया। KSU ने सरकारी खजाने से फंड का इस्तेमाल करके न्यू केरल सर्वे करने वाली सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट का आदेश इसी याचिका पर आधारित था।
KSU के स्टेट प्रेसिडेंट एलॉयसियस जेवियर और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह सर्वे, जो सरकारी खजाने से 20 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा था और जिसमें पार्टी कैडर शामिल थे, गैर-कानूनी था और इसका मकसद चुनाव था। कोर्ट ने याचिका में दलीलें सुनने के बाद कार्रवाई की। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि CPM के स्टेट सेक्रेटरी एम वी गोविंदन को KSU द्वारा दायर याचिकाओं में पार्टी बनाया जाए।
सरकार ने पहले एक हलफनामा दायर करके बताया था कि 'नव केरल सिटीजन रिस्पॉन्स प्रोग्राम' कोई सर्वे नहीं था, बल्कि यह सिर्फ भलाई और विकास गतिविधियों के लिए जनता से जानकारी इकट्ठा करने का एक तरीका था। मुख्यमंत्री ने नव केरल सर्वे की घोषणा एक प्रोजेक्ट के तौर पर की थी ताकि लोगों को सरकार के विकास और भलाई के कामों के बारे में पता चल सके। CPM ने साफ़ किया था कि सर्वे के लिए लोग केरल के 80 लाख घरों में जाएँगे। घोषणा यह थी कि सर्वे जनवरी और फरवरी में किया जाएगा। हालाँकि, पार्टी ने 31 मार्च तक काम करने में दिलचस्पी रखने वालों को भर्ती करने का निर्देश दिया था।
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