केरल

एंटो ऑगस्टिन को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत

Tara Tandi
18 Sept 2026 6:47 PM IST
एंटो ऑगस्टिन को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत
x
कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 'रिपोर्टर चैनल' के मैनेजिंग एडिटर एंटो ऑगस्टिन को अंतरिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें एक आबकारी (शराब) मामले में गिरफ़्तार किया गया था। कोर्ट ने उनकी ज़मानत अर्ज़ी पर आगे की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी। सरकार की ओर से पेश हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ़ प्रॉसिक्यूशन ने कोर्ट को बताया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और इस समय एंटो को ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि एंटो पहले से ही कई मामलों में आरोपी हैं।
बाथेरी कोर्ट सोमवार को एंटो के ख़िलाफ़ अभियोजन पक्ष की कस्टडी (हिरासत) अर्ज़ी पर विचार करने वाला है। हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम ज़मानत देने से इनकार करते समय इस बात को ध्यान में रखा। इससे पहले शुक्रवार सुबह, सुल्तान बाथेरी ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एंटो ऑगस्टिन की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और वह मनंतवाडी ज़िला जेल में रहेंगे।
'मेसी विवाद' के सिलसिले में वायनाड में एंटो ऑगस्टिन के पुश्तैनी घर की तलाशी ले रही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को 69.589 लीटर शराब मिली। शराब आबकारी विभाग को सौंप दी गई, जिसने बाद में मामला दर्ज किया और ऑगस्टिन को
गिरफ़्तार
कर लिया।
बचाव पक्ष ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि घर एंटो का नहीं था। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने ज़मानत का विरोध किया और 2025 के टैक्स रिकॉर्ड सहित कई दस्तावेज़ पेश किए, जिनसे पता चलता था कि घर उनके नाम पर रजिस्टर्ड था।
ज़ब्त की गई शराब में विदेशी शराब की 43 बोतलें और अवैध शराब शामिल थी। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि भारतीय क़ानून के तहत किसी व्यक्ति को घर पर केवल तीन लीटर शराब रखने की अनुमति है।
एंटो ऑगस्टिन को गुरुवार सुबह कोच्चि में आबकारी विभाग ने गिरफ़्तार किया और मीनांगडी में असिस्टेंट एक्साइज़ कमिश्नर के ऑफ़िस ले जाया गया। कोर्ट में पेश करने और न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले नॉर्दर्न ज़ोन के जॉइंट एक्साइज़ कमिश्नर वी. बीजू की देखरेख में उनसे पांच घंटे तक पूछताछ की गई।
Next Story