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Kerala केरल: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कलमसेरी मेडिकल कॉलेज में अस्थायी कर्मचारी के रूप में प्रवेश करने वाले एक डॉक्टर और 38 नर्सों को सरकारी सेवा में स्थायी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिसंबर 2024 को आदेश जारी कर उन्हें सरकारी सेवा में तय करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि वरिष्ठता का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है, लेकिन पेंशन की गणना करते समय 2016 के बाद से उनकी सेवा को गिना जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति बीवी नागा रत्ना और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने दिया।
पीएससी के माध्यम से भर्ती किए गए लोगों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वी चिदंबरेश ने पूर्वव्यापी प्रभाव से वरिष्ठता देने का विरोध किया। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेंड बसंत, अधिवक्ता ए कार्तिक और अधिवक्ता हैरिस बीरन अस्थायी नौकरियों में शामिल होने वाली नर्सों की ओर से पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मुथुराज और स्थायी सलाहकार सीके शशि भी राज्य सरकार की ओर से पेश हुए।
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