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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया को लिस्ट से बाहर किए गए लोगों के लिए ऑब्जेक्शन फाइल करने की डेडलाइन दो हफ़्ते बढ़ाने का निर्देश दिया है। यह राज्य सरकार समेत पिटीशनर्स द्वारा लोगों को हो रही मुश्किलों की ओर इशारा करने के बाद आया है। अभी डेडलाइन 22 जनवरी है।
इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को वोटर रोल से हटाए गए लोगों के नाम तुरंत पब्लिश करने चाहिए। इसे ग्राम पंचायत जैसी पब्लिक संस्थाओं के सामने दिखाया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने साफ किया कि इस ऑर्डर का मकसद कार्रवाई में ट्रांसपेरेंसी पक्का करना है। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर लागू करना चाहिए और एक एफिडेविट जमा करना चाहिए। कमीशन ने फाइनल वोटर लिस्ट 21 फरवरी को पब्लिश करने का समय तय किया था। ऑब्जेक्शन फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने से फाइनल लिस्ट में देरी होगी।
इस लिस्ट का इस्तेमाल असेंबली इलेक्शन के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की डेडलाइन दो बार बढ़ाई गई। इसे 4 दिसंबर से 11 दिसंबर और फिर 18 दिसंबर तक बढ़ाया गया। पिटीशनर्स ने दलील दी कि बाहर किए गए लोगों के नाम वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं थे। वोटर्स को ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए नाम पब्लिश करने की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी की कमी से वोटर्स को बहुत मुश्किल होती है। कुछ वोटर्स को गलत तरीके से मरा हुआ दिखा दिया गया है। राज्य सरकार, KPCC प्रेसिडेंट सनी जोसेफ, CPM स्टेट सेक्रेटरी एम.वी. गोविंदन, CPI स्टेट काउंसिल, मुस्लिम लीग के नेशनल जनरल सेक्रेटरी पी.के. कुन्हालीकुट्टी और दूसरों की फाइल की गई पिटीशन पर विचार किया गया।
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