केरल

SC ने प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को तीन महीने का समय दिया

Neha Dani
21 April 2023 8:04 AM GMT
SC ने प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को तीन महीने का समय दिया
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अधिक लाभ उठा सकें।" मामला अगले 3 अक्टूबर, 2024 को।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 'ई-श्रम' सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को तीन महीने के भीतर राशन कार्ड उपलब्ध कराने को कहा, ताकि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभ उठा सकें।
जस्टिस एमआर शाह और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड देने का व्यापक प्रचार किया जाए।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, "हम संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छूटे हुए राशन कार्ड जारी करने और पोर्टल पर प्रवासियों को पंजीकृत करने के लिए तीन महीने का समय देते हैं। संबंधित अधिकारी कलेक्टरों को सूचित करें ताकि एनएफएसए के तहत अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।" मामला अगले 3 अक्टूबर, 2024 को।

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