केरल
SC ने शुहैब हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की
Tara Tandi
8 Oct 2026 5:17 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुहैब हत्या मामले में ट्रायल कोर्ट को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली आरोपियों की याचिका खारिज कर दी। याचिका आकाश थिलानकेरी सहित तीन आरोपियों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट को थालास्सेरी तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
आकाश थिलानकेरी, राजिल राज और जितिन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि उन्हें थालास्सेरी तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी, जहां यह वर्तमान में चल रही है। हालांकि, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि आरोपी जानबूझकर मुकदमे में देरी करने का प्रयास कर रहे हैं।
केरल उच्च न्यायालय ने पहले ट्रायल कोर्ट में बदलाव की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और आरोपी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।
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