केरल

सरोवरम दुष्कर्म मामला: आरोप साबित करने में विफल रहा अभियोजन पक्ष, अदालत ने आरोपी को किया बरी

Neha Dani
24 March 2023 10:06 AM GMT
सरोवरम दुष्कर्म मामला: आरोप साबित करने में विफल रहा अभियोजन पक्ष, अदालत ने आरोपी को किया बरी
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मामला बाद में मेडिकल कॉलेज पुलिस को सौंप दिया गया और अपराध शाखा द्वारा आगे की जांच की गई।
कोझिकोड: एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को 2019 के सरोवरम बलात्कार मामले में आरोपी नादुवन्नूर मूल निवासी मोहम्मद जसीम को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ अपराध साबित करने में विफल रहा। फैसला जस्टिस के प्रिया ने सुनाया।
मामले के अनुसार, जसीम पर सरोवरम पार्क में अपनी 18 वर्षीय सहपाठी को नशीला पदार्थ देकर बलात्कार करने, दृश्यों को फिल्माने और ब्लैकमेल करने और उससे पैसे ऐंठने के लिए इसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। घटना 25 जुलाई 2019 की है।
अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया था कि युवक ने ईसाई लड़की को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने का प्रयास किया था। शुरुआत में नडक्कावु पुलिस द्वारा दर्ज किया गया मामला बाद में मेडिकल कॉलेज पुलिस को सौंप दिया गया और अपराध शाखा द्वारा आगे की जांच की गई।
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