केरल

मंत्री-विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी, कैबिनेट ने विधेयक को दी हरी झंडी

Tara Tandi
29 Oct 2026 7:08 PM IST
मंत्री-विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी, कैबिनेट ने विधेयक को दी हरी झंडी
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तिरुवनंतपुरम: केरल कैबिनेट ने राज्य में मंत्रियों और विधायकों (MLA) के वेतन और भत्तों को बढ़ाने वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को कल विधानसभा में पारित किया जाएगा। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार, विधायकों का मासिक वेतन 70,000 रुपये से बढ़कर 98,000 रुपये हो जाएगा, जबकि मंत्रियों का वेतन बढ़कर 1,33,000 रुपये हो जाएगा। यह बढ़ोतरी वेतन संशोधन पर तैयार की गई एक अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर की गई है। कुल मिलाकर इसमें 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
राजस्व मंत्री सनी जोसेफ ने हाल ही में कहा था कि बढ़ती महंगाई और ईंधन के खर्चों को देखते हुए वेतन में संशोधन करना जरूरी था। कैबिनेट ने आज अपनी बैठक में इस मामले पर चर्चा की और विधानसभा में विधेयक पेश करने का फैसला किया। विधायकों के वेतन में पिछली बार 2018 में संशोधन किया गया था। इस नए संशोधन के तहत, जो कल से लागू होगा, वेतन में 35 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके अलावा, विधायकों की सिटिंग फीस, चिकित्सा खर्च की सीमा, टेलीफोन शुल्क और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। प्रत्येक विधायक को 2,000 रुपये का निश्चित भत्ता, 25,000 रुपये का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 11,000 रुपये का टेलीफोन भत्ता, 4,000 रुपये का सूचना भत्ता और कम से कम 20,000 रुपये का यात्रा भत्ता मिलेगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें हर किलोमीटर की यात्रा पर 10 रुपये का अतिरिक्त भुगतान, सालाना 4 लाख रुपये मूल्य के रेलवे कूपन, और राज्य के भीतर यात्रा के लिए 1,000 रुपये तथा राज्य के बाहर यात्रा के लिए 1,200 रुपये का दैनिक भत्ता मिलेगा।
अन्य लाभों में चिकित्सा खर्च की सुविधा, KSRTC बसों में मुफ्त यात्रा, 10 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त वाहन ऋण और कम ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का आवास ऋण शामिल है। साथ ही, उन्हें 15,000 रुपये का पुस्तक भत्ता भी दिया जाएगा। उन्हें विधायक के रूप में अपने कार्यकाल की अवधि के आधार पर 8,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलेगी। मंत्रियों को 2,000 रुपये का मूल वेतन, 28,249 रुपये का महंगाई भत्ता, 40,000 रुपये का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और 17,000 रुपये का यात्रा भत्ता मिलेगा। इसके अलावा, उन्हें अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा, 10 लाख रुपये का वाहन अग्रिम (एडवांस) और 20 लाख रुपये का आवास अग्रिम पाने का अधिकार होगा। मंत्रियों को सरकारी आवास, वाहन और पायलट वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
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