x
पूजा और समारोहों और त्योहारों के संचालन की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रयोग।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि तीर्थयात्रियों को पोस्टर और मशहूर हस्तियों और राजनेताओं की बड़ी तस्वीरें लेकर सबरीमाला सन्निधानम (गर्भगृह) में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
अदालत ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है कि भगवान अय्यप्पा के प्रत्येक उपासक सन्निधानम में पूजा के अपने अधिकार का प्रयोग सबरीमाला में प्रथा और परंपरा के अनुसार करें।
पूजा का अधिकार एक नागरिक अधिकार है, निश्चित रूप से एक अभ्यस्त तरीके से और प्रत्येक मंदिर में अभ्यास और परंपरा के अधीन।
तीर्थयात्रियों द्वारा सबरीमाला सन्निधानम में मशहूर हस्तियों, राजनेताओं आदि के पोस्टर और विशाल तस्वीरें लाने की शिकायत करने वाले एक भक्त द्वारा दायर शिकायत के आधार पर देवस्वोम बोर्ड की याचिका स्वत: दर्ज की गई थी।
डिवीजन बेंच ने पाया कि त्रावणकोर-कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड यह देखने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि सबरीमाला में प्रचलित प्रथा के अनुसार नियमित पारंपरिक संस्कार और समारोह तुरंत किए जाते हैं और स्थापित और भक्तों के लिए सबरीमाला में उचित सुविधाएं बनाए रखें।
इसके अलावा, अधिनियम और नियमों के भाग I के प्रावधानों के अधीन, अदालत ने पाया कि बोर्ड को सबरीमाला देवसोम की संपत्तियों और मामलों का प्रबंधन करना चाहिए और सबरीमाला में दैनिक पूजा और समारोहों और त्योहारों के संचालन की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रयोग।
TagsRelationship with publiclatest newsrelationship with public newsrelationship with public news webdeskrelationship with publictoday's big newstoday's important newsrelationship with public Hindi newsbig news of relationship with publiccountry-world ki newsstate wise newshind newstoday's newsbig newsrelation with publicnew newsdaily newsbreaking newsindia newsseries of newsnews of country and abroad
Neha Dani
Next Story