केरल
सबरीमाला सोना चोरी: हाई कोर्ट ने SIT को जांच के लिए दिया 29 जून तक का वक्त
Tara Tandi
19 Jun 2026 11:30 AM IST

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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला गोल्ड फ्रॉड केस में हो रही देरी पर सख्ती दिखाई है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को 29 जून तक जांच पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। जस्टिस वी. राजा विजयराघवन और के.वी. जयकुमार की बेंच ने साफ कहा है कि अब और समय नहीं दिया जाएगा। बेंच ने SIT को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई में वे ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की एक पक्की समय-सीमा बताएं।
यह मामला 2025 में सबरीमाला सन्निधानम से पवित्र द्वारपालक (रक्षक देवता) मूर्तियों को गोल्ड-प्लेटिंग के काम के लिए चेन्नई ले जाने से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है जिसमें आरोपियों की भूमिका और मंदिर अधिकारियों की प्रक्रिया संबंधी गलतियों का ब्योरा हो। गुरुवार को सौंपी गई प्रोग्रेस रिपोर्ट में, जांच अधिकारी और पुलिस अधीक्षक (SP) एस. शशिधरन ने जांच की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया:
चेन्नई कनेक्शन: अभी मुख्य ध्यान उन वित्तीय और लॉजिस्टिकल लेन-देन का पता लगाने पर है जिनकी वजह से पिछले साल मूर्तियों को चेन्नई ले जाया गया था।
वैज्ञानिक सबूत: SIT की जांच के नतीजे नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी से मिली वैज्ञानिक विश्लेषण रिपोर्ट पर आधारित हैं।
साजिश के सबूत: आरोपियों के बीच कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल बातचीत, साथ ही उस समय त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के प्रशासनिक फैसलों से साफ पता चलता है कि यह पहले से रची गई साजिश थी।
SIT ने कोर्ट को यह भी बताया कि अब देवस्वोम बोर्ड के बड़े अधिकारियों की भी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्होंने देवताओं को बिना इजाजत ले जाने की मंजूरी देने में दोषियों का साथ दिया था।
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