
PATHANAMTHITTA पथानामथिट्टा: सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के पूर्व सदस्य के पी शंकरदास को 14 दिनों के लिए और रिमांड पर भेज दिया गया है। यह फैसला उनकी शुरुआती रिमांड अवधि खत्म होने के बाद लिया गया। रिमांड का आदेश कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने दिया। शंकरदास, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें व्हीलचेयर पर कोर्ट में पेश किया गया।
इस बीच, कोर्ट ने मामले में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और छठे आरोपी एस श्रीकुमार को सशर्त जमानत दे दी। 43 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। श्रीकुमार ने द्वारपाल मूर्तियों के सोने के पैनल कथित तौर पर बाहर तस्करी किए जाने से कुछ ही दिन पहले प्रशासनिक अधिकारी का पद संभाला था। बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि श्रीकुमार ने सिर्फ सीनियर अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया था और कथित सोने की चोरी में उनकी कोई सीधी भूमिका नहीं थी।





