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Kerala केरला: कोल्लम स्थित विजिलेंस कोर्ट ने सबरीमाला सोना चोरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को केस रिकॉर्ड उपलब्ध कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टाल दी है। विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से लिखित आपत्तियां दायर करने के लिए अधिक समय मांगे जाने के बाद अदालत ने अब अगली सुनवाई 17 दिसंबर को तय की है। ईडी ने अदालत में एफआईआर, रिमांड रिपोर्ट, आरोपियों के बयान और अन्य अहम दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की संभावित कड़ी की जांच आगे बढ़ाई जा सके। एजेंसी का कहना है कि यह मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के दायरे में आता है, इसलिए वित्तीय लेनदेन की जांच करना और संबंधित संपत्तियों को अटैच करना उसकी कानूनी जिम्मेदारी है।
वहीं, एसआईटी ने ईडी की मांग का कड़ा विरोध किया है। जांच टीम का कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है और इस चरण में दस्तावेज साझा करने से मुख्य जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए उन्होंने लिखित आपत्तियां दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। ईडी ने यह याचिका हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद दायर की थी। हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने कहा था कि दस्तावेज उपलब्ध कराने पर फैसला सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही किया जाना चाहिए।
सबरीमाला सोना चोरी मामले में एसआईटी अब तक त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के दो पूर्व अध्यक्ष ए. पद्मकुमार और एन. वासु सहित बोर्ड के एक वर्तमान अधिकारी और मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को गिरफ्तार कर चुकी है। पद्मकुमार और वासु, दोनों मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के करीबी माने जाते हैं। अदालत अब 17 दिसंबर को एसआईटी की आपत्तियों और ईडी की दलीलों पर विचार करने के बाद आगे का फैसला करेगी।
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