केरल
एस. श्रीजीत मामला: मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट की सख्ती
Tara Tandi
30 July 2026 7:47 PM IST

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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने ADGP एस. श्रीजीत को मिली उस क्लीन चिट को रद्द कर दिया है, जो उन्हें बिना इजाज़त विदेश यात्रा करके अपने पद का गलत इस्तेमाल करने की शिकायत पर दी गई थी। कोर्ट ने मुख्य सचिव विश्वनाथ सिन्हा की उस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि श्रीजीत पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं, और श्रीजीत का बचाव करने के लिए मुख्य सचिव की आलोचना भी की।
कोर्ट का यह दखल ऐसे समय में आया है जब M R अजीत कुमार के सस्पेंशन के बाद श्रीजीत के नाम पर DGP पद के लिए विचार किए जाने की खबर है। हाई कोर्ट ने कहा कि एस. श्रीजीत और शिकायतकर्ता दोनों की मौजूदगी में संयुक्त सुनवाई करना गलत तरीका था। कोर्ट ने कहा कि ऐसी संयुक्त सुनवाई निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं थी। कोर्ट ने गौर किया कि शिकायतकर्ता के पास अथॉरिटी के सामने रखने के लिए कई बातें हो सकती थीं, जिनमें ADGP एस. श्रीजीत के खिलाफ सबूत भी शामिल थे। कोर्ट ने संयुक्त सुनवाई की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से उन सबूतों को पेश करने में रुकावट आ सकती है या उन्हें कमजोर किया जा सकता है।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एस. श्रीजीत ने बिना आधिकारिक इजाज़त लिए विदेश यात्रा की थी। शिकायतकर्ता, डिपिन एडवाना ने गृह विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी और लंबे समय तक कोई कार्रवाई न होने पर हाई कोर्ट का रुख किया था। तब कोर्ट ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विश्वनाथ सिन्हा को शिकायतकर्ता की बात सुनने और तीन महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि डिपिन एडवाना को अपना पक्ष रखने का उचित मौका नहीं दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से अनुशासन और निष्पक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। कोर्ट ने रिपोर्ट की आलोचना करते हुए यह भी कहा कि उसमें तारीख का भी ठीक से उल्लेख नहीं किया गया था। ये टिप्पणियां विश्वनाथ सिन्हा द्वारा की गई सुनवाई से संबंधित हैं, जब वे गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे।
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