केरल
रोजी ऑगस्टीन की मांग मंजूर, एक ही कोर्ट में चलेंगे मुट्टिल केस
Tara Tandi
23 Sept 2026 1:59 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी रोजी ऑगस्टिन की उस मांग को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने म्यूटिल पेड़ कटाई और धोखाधड़ी के मामलों की सुनवाई एक ही अदालत में चलाने की मांग की थी। अदालत ने निर्देश दिया है कि छोटानिक्करा अदालत में लंबित धोखाधड़ी के मामले को सुल्तान बाथरी अदालत में स्थानांतरित किया जाए, जहां मुख्य मामले की सुनवाई हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पेड़ कटाई मामले की कार्यवाही के बाद धोखाधड़ी के मामले पर विचार किया जाए। मुत्तिल पेड़ काटने की घटना से संबंधित धोखाधड़ी मामले के पहले आरोपी रोजी ऑगस्टीन ने चोट्टानिक्कारा अदालत के समक्ष मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पेड़ काटने के मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है.
आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर बसंत और पी विष्णु ने दलील दी कि दोनों मामलों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि आरोपियों के खिलाफ कुल 37 मामले हैं और दोनों मामलों में साक्ष्य अलग-अलग दर्ज करने होंगे.
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