कर्नाटक

रोड रेज मामला: वायुसेना अधिकारी शिलादित्य के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का 'उच्च' निर्देश

Kavita2
26 April 2025 3:50 PM IST
रोड रेज मामला: वायुसेना अधिकारी शिलादित्य के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का उच्च निर्देश
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Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु शहर की पुलिस को भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शिलादित्य बोस के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है। यह मामला बेंगलुरु में एक सड़क पर हुई मारपीट के मामले में दर्ज किया गया था। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहा था। न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौडर ने 24 अप्रैल को अंतरिम निर्देश जारी किया। बोस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देने वाली एक अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। घटना 21 अप्रैल को सीवी रमन नगर के पास हुई थी। पुलिस ने बोस की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। शिलादित्य ने आरोप लगाया कि कॉल सेंटर कर्मचारी विकास कुमार एस जे ने उन पर हमला किया था। बाद में विकास कुमार ने जवाबी शिकायत दर्ज की, जिसके बाद वायुसेना अधिकारी के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज की गई। अपने अंतरिम आदेश में अदालत ने पुलिस को बोस के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने या उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना उन्हें समन जारी नहीं करने का निर्देश दिया। इसने यह भी निर्देश दिया कि अदालत की पूर्व अनुमति के बिना मामले में कोई भी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को चल रही जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए।

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