केरल

राजस्व विभाग ने जारी किया आदेश, फ्लैट मालिक अब भूमि कर का भुगतान कर सकेंगे और रसीद प्राप्त कर सकेंगे

Tulsi Rao
28 May 2025 3:17 PM IST
राजस्व विभाग ने जारी किया आदेश, फ्लैट मालिक अब भूमि कर का भुगतान कर सकेंगे और रसीद प्राप्त कर सकेंगे
x

तिरुवनंतपुरम: एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राजस्व विभाग ने फ्लैट मालिकों को भूमि कर रसीद जारी करने का फैसला किया है। यह फैसला सरकार द्वारा फ्लैट मालिकों से भूमि कर रसीद और म्यूटेशन के लिए एकीकृत प्रणाली लाने के फैसले के बाद आया है। अब तक, जब जमीन का एक हिस्सा खरीदार को सौंप दिया जाता है, और अगर जमीन को अलग-अलग नहीं बांटा जाता है, तो जमीन मालिक अविभाजित हिस्से के रूप में कर का भुगतान करता है। हालांकि, फ्लैट मालिकों को तब समस्या का सामना करना पड़ता है जब वे ऋण के लिए बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों से संपर्क करते हैं। ऋणदाता भूमि कर रसीद मांगते हैं और फ्लैट मालिकों को पता चलता है कि भूमि कर रसीद में उनका नाम शामिल नहीं है। अविभाजित हिस्से में, केवल भूमि मालिक का नाम ही लिखा होता है क्योंकि भूमि को अलग-अलग नहीं बांटा जाता है। इस संबंध में कई शिकायतें राजस्व विभाग के संज्ञान में आने के बाद, राजस्व मंत्री के राजन ने राजस्व, सर्वेक्षण और कानून विभागों के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। इसके बाद जारी आदेश में राजस्व विभाग ने निर्देश दिया है कि जहां भूमि कर का भुगतान भूस्वामी के नाम पर किया जा रहा है, वहां फ्लैट स्वामित्व का हस्तांतरण तभी किया जाए जब भूमि स्वामित्व भी विधिवत हस्तांतरित हो। अधिकारियों को टाइटल डीड की जांच करके यह सुनिश्चित करना होगा कि भूमि हस्तांतरण वास्तव में हुआ है या नहीं। इन मामलों में, म्यूटेशन फ्लैट मालिक के नाम पर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति 'ए' और व्यक्ति 'बी' थंडापर '100' के तहत फ्लैट खरीदते हैं, तो 'ए' को थंडापर नंबर 100/1 और 'बी' को थंडापर नंबर 100/2 दिया जाना चाहिए। मूल थंडापर (संपत्ति का राजस्व रिकॉर्ड) में शामिल सर्वेक्षण संख्या को उप-थंडापर में भी शामिल किया जाना चाहिए। राजस्व विभाग के आदेश में कहा गया है कि नए उप-थंडापर बनाते समय, मूल थंडापर से भूमि क्षेत्र भी घटाया जाना चाहिए।

Next Story