कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार से उत्तरी राज्यों की चुनाव टीम में इडुक्की जिला कलेक्टर को शामिल करने के संबंध में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। अदालत को अवगत कराया गया कि उत्तर भारत में चुनाव ड्यूटी के लिए कलेक्टर का स्थानांतरण इडुक्की जिले में अतिक्रमण हटाने के लिए अदालत द्वारा आदेशित कदमों को पूरा करने में बाधा बन सकता है।
डिवीजन बेंच ने यह आदेश तब जारी किया जब मुन्नार और इडुक्की जिले के अन्य इलाकों में अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण को रोकने की मांग करने वाली एक याचिका सुनवाई के लिए आई। अदालत ने बताया कि उसने कलेक्टर को खतरनाक क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने और केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई राज्य योजना के अनुसार निर्माण को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था।
ये मामले एक दशक से न्यायालय के समक्ष लंबित हैं और 300 से अधिक अतिक्रमणकारियों की पहचान की गई है। बेंच ने कहा, "उस प्रक्रिया में, अगर कलेक्टर को स्थानांतरित किया जाता है, तो हमें यकीन है कि पूरी प्रक्रिया पटरी से उतर जाएगी।" इसलिए, अदालत ने सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया कि क्या चुनाव टीम में किसी अन्य अधिकारी को शामिल किया जा सकता है