केरल

पुलिस संघों का पुनर्गठन: हाईकोर्ट ने सरकार का आदेश रद्द किया

Tara Tandi
30 Sept 2026 10:48 AM IST
पुलिस संघों का पुनर्गठन: हाईकोर्ट ने सरकार का आदेश रद्द किया
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कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने राज्य में पुलिस संघों को पुनर्गठित करने की मांग करने वाले सरकारी आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि तदर्थ समितियों की नियुक्ति कानूनी रूप से वैध नहीं थी। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने गृह विभाग के 27 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली केरल पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन और केरल पुलिस एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें एसोसिएशनों की संख्या को घटाकर दो करने और उनकी सदस्यता संरचना में बदलाव करने की मांग की गई थी।
सरकारी आदेश ने पुलिस एसोसिएशन, पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन के शासी निकायों को भंग कर दिया था। इसने निर्देश दिया कि पुलिस एसोसिएशन को नागरिक पुलिस अधिकारी से लेकर ग्रेड सब-इंस्पेक्टर तक के कर्मियों को शामिल करके पुनर्गठित किया जाए, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसोसिएशन में सब-इंस्पेक्टर से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के अधिकारी शामिल होंगे। इससे केरल पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन (KPOA) ख़त्म हो जाएगा।
उच्च न्यायालय ने माना कि सरकार के पास संघ बनाने के संवैधानिक अधिकार और संगठनों के उपनियमों के विपरीत पुलिस संगठनों की संरचना में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि पुलिस (अधिकारों का प्रतिबंध) नियम, 1966 के तहत, संघों को मान्यता देने या मान्यता वापस लेने की शक्ति पुलिस प्रमुख के पास है, न कि सरकार के पास। यह भी पाया गया कि एसोसिएशन की सदस्यता, रिकॉर्ड, संपत्ति, देनदारियां और बैंक फंड को अन्य दो एसोसिएशनों में स्थानांतरित करने के सरकारी आदेश के निर्देश कानून और उपनियमों के विपरीत थे।
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